निजी क्षेत्र में फलोद्योन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देश



श्योपुर | कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत निजी क्षेत्र में फलोद्योन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसमें हितग्राही पात्रता, कियान्वयन एव लागत का निर्धारण किया गया है।
    सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी निर्देशो में कहा है कि मनरेगा योजना अंतर्गत कृषको के यहां निजी क्षेत्र में फलोद्योन लिया जा सकता है। निजी क्षेत्र मे फलोद्योन के लिए मनरेगा अंतर्गत हितग्राहियो की पात्रता निर्धारित की गई है। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्ती जनजाति, अधिसूचनाओ में से निकाली गई अनुसूचित जनजाति, अन्य बीपीएल परिवार, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो एवं मुखिया विकलांग, भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार, इंदिरा आवास के हितग्राही, वनाधिकार हक प्रमाण पत्र धारक एवं लघु सीमांत कृषक शामिल है।
    हितग्राही का चयन उद्यान विभाग एवं मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जावेगा। ऐसे इच्छुक हितग्राहियों जो पांरिपारिक रूप से फल, सब्जी का कार्य कर रहे है। हितग्राही के खेत पर पानी की विश्वशनीय स्त्रोत उपलब्ध हो। फलोद्यन की सिंचाई संबधित समस्त व्यय हितग्राही का अंशदान होगा। इच्छुक हितग्राही के यहां पात्रता अनुसार हितैषी, कपिलधारा कूप, खेत तालाब आदि का भी लाभ दिया जा सकेगा। परन्तु सिंचाई व्यवस्था होने ही फलोद्यन योजना का लाभ दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त इच्छुक कृषक/हितग्राही संबंधित जनपद एवं उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते है। निजी खेत में ब्लॉक प्लाटेशन के माध्यम से फलोद्यान अंतर्गत पौधो के बीच अंतरात, पौधो की संख्या गड्डे का आकार, रोपित की जाने वाली प्रजाति एवं सुरक्षा उपाय हेतु तकनीकी मापदण्डो का पालन अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।
    एक एकड निजी खेत में फलोद्यान परियोजना देने पर परियोजना की अवधि 03 वर्ष मानक लागत 2.12 लाख, 3 मीटर बाई पौधो का अंतराल, प्रति एकड पौधो की मानक संख्या 400, नीबू, अमरूद, अनार, मुनगा आदि प्रजाति के लिए सुरक्षा कटिले तार/कटिले झाडियो से फेसिंग हेतु सामग्री अंश कृषक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार ग्राफडेट संतरा, आम, जामुन, कटहल, ऑवला, नीबू, अमरूद, सीताफल, बेर के प्रति एकड पौधो की मानक संख्या 250, 4 बाई 4 मीटर अतंराल के लिए 1.89 लाख की परियोजना 03 वर्ष अवधि के लिए रहेगी। इसके अलावा आम, ऑवला, कटहल, बैर, जामुन, चीकू आदि प्रति एकड पौधो की मानक संख्या 100 का पोधा 6 मीटर बाई 6 मीटर के अंतराल हेतु 03 वर्ष के लिए 1.60 लाख मानक लागत आयेगी।